फरसा से केक काटने वाले पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के खिलाफ FIR दर्ज, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन

प्रदेश में कई राजनीतिक दल बदलने वाले आपराधिक छवि के नेता गुड्डू पंडित ने अपना जन्मदिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखकर के मनाया। उत्तर प्रदेश की डिबाई विधानसभा पूर्व विधायक रहे दबंग छवि के भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित एक बार फिर विवादों में हैं। गाड़ी के बोनट पर रखा बर्थ डे केक फरसा से काटने वाले गुड्डू पंडित के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। प्रदेश में कई राजनीतिक दल बदलने वाले आपराधिक छवि के नेता गुड्डू पंडित ने जन्मदिन मनाने की बात को झूठ बताया है।

सोशल डिस्टेंसिंग व धारा 144 के उल्लंघन पर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर

नोएडा के डीसीपी जोन-3 राजेश सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को एक वायरल वीडियो में हाईवे पर केक काटते समय फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ धारा 144 का उल्लंघन करते देखा गया। मामला दर्ज करने के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। नोएडा से पहले पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर हाल ही में बुलंदशहर में लॉकडाउन उल्लंघन के कई मामले दर्ज हैं।

गुड्डू पंडित ने दी पूरे मामले में सफाई
बुलंदशहर जिले के डिबाई विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि वह एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे इसी दौरान कुछ युवाओं ने उनको घेर लिया. युवाओं ने उनकी गाड़ी पहचान ली थी और गाड़ी के सामने आ गए थे. गाड़ी से बाहर निकलने पर पता चला कि एक युवक का जन्मदिन है, उसी का केक काटा गया. गुड्डू पंडित ने कहा कि अपने समर्थक का केक काटने के बाद उन्होंने अन्य समर्थकों को समझाते हुए कहा, ”करोना काल में आप लोग देश और समाज को समझने वाले लोग हो, कृपया ऐसा न करें.”

विवादों से राह पुराना नाता, हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मामलों में दर्ज है मुकदमे

प्रदेश में कई राजनीतिक दल बदलने वाले आपराधिक छवि के नेता गुड्डू पंडित का विवादों से पुराना नाता है। गुड्डू पंडित अपने विधानसभा क्षेत्र में रसूख के लिए चर्चित रहे हैं। समय-समय पर मारपीट की वीडियो भी वायरल होते रहे हैं।
इससे पहले भी गुड्डू पंडित ने अप्रैल में 2 साधुओं की हत्या के बाद बुलंदशहर के अनूपनगर में 15-16 लोगों के साथ कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया था. तब उन पर आईपीसी की धारा 188, 126, 270 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. आज इस प्रकार फरसे से केक काटकर फिर सुर्खियों में आ गए।

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