प्रयागराज ध्यान दें धारा 144 में कई चीजें चेंज हो चुकी हैं |

कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रयागराज जिला अधिकारी द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है

जनपद में सभी प्रकार की दुकान खोले जाने की अवधि सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक निर्धारित की जाती है

शहर की जनपद में हॉटस्पॉट व कैंटोंमेंट जोन की सभी दुकानें निजी कार्यालय बंद रहेंगे कोई भी व्यक्ति बिना आवश्यक कार्य के घर के बाहर नहीं निकलेगा

जनपद प्रयागराज की सभी दुकाने व निजी कार्यालय हॉटस्पॉट व कैंटोंमेंट जोन छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक खोली जाएं तथा शासन आदेशानुसार साप्ताहिक बंदी शनिवार एवं रविवार की रहेगी

शाम 7:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक किसी भी वाहन रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पर यहां से आने वाले चिकित्सक वस्तुओं के संबंध में आवश्यक सेवाओं में लगे हुए कर्मचारी छोड़कर आवागमन पूरी तरीके से निषिद्ध रहेगा

बैंक दवाई दूध फल सब्जी कोरियर दवा की रिटेल दुकाने पेट्रोल पंप को शनिवार एवं रविवार के दो दिन बंदी वाले दिवसों में प्रातः 9:00 से शाम 7:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी

समस्त मंडी को खोले जाने की अवधि रात्रि 11:00 बजे से लेकर सुबह 10:00 बजे तक

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