दिल्लीवालों को मिलेगी ताज़ी हवा, प्रदूषण रोकने हेतु मोदी सरकार लाएगी नया कानून |

देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण के बढ़ते स्तर से लगातार जूझ रही है। प्रदूषण के स्तर को काबू करने के लिए मोदी सरकार जल्द ही एक एंटी पॉल्यूशन एक्ट को लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार शहर और एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक नया कानून लाने का फैसला किया है।

पर्यावरण सचिव आर पी गुप्ता ने पीटीआई को बताया कि नया कानून केवल दिल्ली एनसीआर के लिए होगा। यह कानून जल्द ही सामने आएगा। गुप्ता ने कहा कि वो इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते कि इस कानून को तोड़ने वालों को क्या दंड मिलेगा। उन्होंने बताया कि एयर एक्ट राष्ट्र के लिए है और उसके हित के लिए होगा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर चिंता जताए जाने के बाद उनकी ओर से यह प्रतिक्रिया केंद्र द्वारा सोमवार को दी गई थी कि यह प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक नया कानून लाएगा और चार दिनों में इसके पहले एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। .दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही है और 31 अक्टूबर तक ऐसा बने रहने की भविष्यवाणी की गई है। दिल्ली के PM2.5 सघनता में जलने वाले मल का हिस्सा सोमवार को 16 प्रतिशत था। यह रविवार को 19 प्रतिशत और शनिवार को 9 प्रतिशत था। एनएएसए की उपग्रह इमेजरी में पंजाब, हरियाणा और आस-पास के क्षेत्रों में आग का बहुत घना झुंड दिखाई दिया। शीर्ष अदालत ने अपने 16 अक्टूबर के आदेश में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर के कृषि क्षेत्रों में जलते हुए ठूंठ की निगरानी में सहायता के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत स्काउट और गाइड की तैनाती का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा “सभी यही चाहते हैं कि दिल्ली-एनसीआर के लोग बिना किसी प्रदूषण के ताजी हवा में सांस ले सकें”।

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