महाराष्ट्र की मंत्री को पुलिसकर्मी से मारपीट करने के जुल्म में मिली तीन महीने जेल की सजा

महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। कांग्रेस नेता यशोमती आठ साल पहले एक पुलिसकर्मी से मारपीट करने की दोषी पाई गई हैं। अमरावती में जिला अदालत ने कांग्रेस नेता पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल पूरा माजरा ये था कि यशोमती ठाकुर, जो अमरावती में तिवसा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, ने 24 मार्च, 2012 को अमरावती शहर में एक पुलिसकर्मी उल्हास रौरले को थप्पड़ मार दिया था। वह श्री अंबादेवी मंदिर जाने के दौरान उनके साथ हाथापाई पर उतर आई थीं। ठाकुर के कार चालक अमित ने भी पुलिसकर्मी को पीटा था। अदालत ने दोनों को एक लोक सेवक पर ड्यूटी पर हमला करने और उसके कामकाज में बाधा उत्पन्न करने का दोषी पाया है।

इस फैसले को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। बीजेपी ने अदालत के फैसले के बाद ठाकुर के इस्तीफे की मांग की है। ठाकुर ने कहा कि वह मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के फैसले को चुनौती देंगी। यशोमती ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें उच्च न्यायालय में न्याय मिलेगा।

बीजेपी द्वारा इस्तीफे की मांग का जवाब देते हुए यशोमती ने कहा, “पार्टी को मेरा इस्तीफा लेने का अधिकार नहीं है। यह मेरी आलोचना करने के बजाय जलयुक्त शिवहर अभियान (जेएसए) में किए गए दुर्भावना के बारे में चिंतित होना चाहिए। वे मुझे राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ”

बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार द्वारा संचालित माइक्रो-सिंचाई योजना, जेएसए को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG- Comptroller and Auditor General) द्वारा पांच वर्षों में 9,000 करोड़ रुपये के खर्च पर सवाल उठाने के बाद विवादों में घिर गई है। महाराष्ट्र विकास अघडी सरकार ने इस योजना में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का निर्णय लिया है।

कांग्रेस की एक फायरब्रांड नेता यशोमती ठाकुर ने पहले भी विवादों को हवा दी थी, जब उन्होंने अपने समर्थकों को कानून हाथ में लेने की सलाह दी थी, अगर कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है तो।

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