Unlock 3 के दिशानिर्देश जारी, हटेगा नाइट कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, जानिए और क्या मिली ढील

गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक 3 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच गृह मंत्रालय ने अपने Unlock 3 योजनाओं के तहत ताजा दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं और देश भर के कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने की योजना बनाई।

जारी किए गए सभी दिशानिर्देश 1 अगस्त, 2020 से लागू होंगे। नए दिशानिर्देशों के तहत, सरकार ने घोषणा की कि COVID -19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए देश में रात में कर्फ्यू लगाया गया है, जिसे अब 1 अगस्त से हटा दिया जाएगा।

सरकार ने कहा कि सामाजिक दूरी (Social Distancing) के साथ और अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना आदि का पालन करके स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमो की अनुमति दी जाएगी।

सरकार ने यह भी कहा कि जारी की गई नई गाइडलाइन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों द्वारा समय समय पर प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं।

सरकार ने कहा कि इसके अलावा, योग संस्थानों और व्यायामशालाओं (gym) को 5 अगस्त, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी, जबकि सामाजिक सुरक्षा मानदंडों को बनाए रखा जाएगा। जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा SOP जारी किया जाएगा। लॉकडाउन को 31 अगस्त, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में सख्ती से लागू किया जाएगा।

हालाँकि, अनलॉक योजना के इस चरण के दौरान स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद ही रहेंगे।

इसके अलावा, मेट्रो सेवाएं, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, थिएटर, ऑडिटोरियम और अन्य सामाजिक सभा स्थल बंद रहेंगे।

सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी भीड़ भाड़ वाले आयोजनों की अभी भी अनुमति नहीं हैं।

हालांकि, सरकार ने उल्लेख किया कि इन सेवाओं की तारीखों को “स्थिति के आकलन के आधार पर अलग से तय किया जाएगा।”

अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को वंदे भारत मिशन के तहत चरणबद्ध तरीके से अनुमति दी गई है। MHA ने एक बयान में कहा, आगे की शुरुआत एक अंशांकित तरीके से होगी।

कंटेनमेंट जोन के लिए दिशानिर्देश:

आदेश के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में तालाबंदी 31 अगस्त, 2020 तक लागू रहेगी। इन वायरस रोकथाम क्षेत्रों को राज्य सरकारों या केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सावधानीपूर्वक सीमांकित किए जाने की आवश्यकता है।

MHA ने एक बयान में कहा, कंटेनमेंट जोन की परिधि में, सख्त सामाजिक दूरी और वायरस के प्रसार के अन्य मानदंडों को बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

इन नियंत्रण क्षेत्रों को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइटों पर अधिसूचित किया जाएगा और इन क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों पर अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

देश में कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए भारत 25 मार्च से पूर्ण राष्ट्रव्यापी lockdown के तहत चला गया था। सामान्य स्थिति को वापस लाने के प्रयास में, MHA अपने अनलॉक इंडिया मिशन में कई दिशा-निर्देश जारी कर रहा है ताकि क्रमबद्ध तरीके से छूट दी जा सके और अर्थव्यवस्था को किकस्टार्ट किया जा सके।

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