8 जून से खुलेंगे रेस्ट्रां, मॉल और धार्मिक स्थल, केंद्र सरकार ने जारी किये दिशा निर्देश |

अनलॉक 1 के इस सप्ताह में केंद्र सरकार ने रेस्ट्रां, मॉल्स, होटल और धार्मिक स्थानों को खोलने के लिए गाइडलाइन्स जारी किए हैं। ज़ाहिर तौर पर 30 मई को ही केंद्र सरकार ने 1 जून से अनलॉक वन की घोषणा कर दी थी। और इसी के तहत 8 जून से रेस्‍टोरेंट और मॉल्‍स को खास ऐहतियात बरतते हुए खोलने के निर्देश दिए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक धार्मिक स्‍थल पर ग्रंथों और मूर्तियों को ना छूने की हिदायत दी गई है।

65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के बच्‍चे धार्मिक स्‍थलों पर नहीं जा सकेंगे। मन्दिर में प्रसाद बांटने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई है। सबसे अहम बात धार्मिक स्‍थलों के मुख्य द्वार के बाहर ही थर्मल स्‍क्रीनिंग की व्यवस्था रखनी होगी। साथ ही स्थल परिसर मे मॉस्‍क पहनना अनिवार्य रहेगा। वक़्त वक़्त पर धार्मिक स्‍थलों को सेनिटाइज भी करते रहना होगा।

इसके साथ ही मॉल या रेस्‍टोरेंट में भी सोशल डिस्‍टेंसिंग का खास खयाल रखने और मॉस्‍क पहनने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर बच्‍चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के रेस्‍टोरेंट जाने से बचने की हिदायत है। साथ ही रेस्‍टोरेंट या होटल में हर थोड़ी देर के अंतराल में हाथ धोते रहने की सलाह भी दी गयी। होटल या रेस्‍टोरेंट का मेन्‍यू कार्ड डिस्‍पोजेबल होना चाहिए। ताकि एक बार इस्तेमाल के बाद उसे डम्प किया जा सके।

ऐसी जगहों पर बैठक के दौरान सीटों के दरमियां पर्याप्‍त दूरी बनाकर रखने के निर्देश हैं। रेस्‍टारेंट से ग्राहक के जाने के बाद सीट को बाक़ायदा सेनिटाइज करना होगा। रेस्‍टोरेंट स्‍टाफ को भी खास सावधानी बरतनी होगी। काम के दौरान उन्हे मास्क और ग्‍लव्‍ज पहनना जरूरी होगा। वहीं कंटनमेंट जोन में रेस्‍टारेंट या होटल खोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। स्‍टाफ और गेस्‍ट को भी आपसी संपर्क से बचना होगा।
गौरतलब है कि देश में कोरोना मामलों का आकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है।

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